आज के समय में महिलाएं सिर्फ नौकरी करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि स्वरोज़गार और अपना व्यवसाय शुरू करने की दिशा में भी आगे बढ़ रही हैं। खासकर ब्यूटी पार्लर व्यवसाय महिलाओं के लिए एक ऐसा विकल्प है, जिसे कम पूंजी में शुरू करके अच्छी आय अर्जित की जा सकती है।
इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी योजनाएं शुरू की हैं, जिनके तहत महिलाएं ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग लेकर आत्मनिर्भर बन सकती हैं।
महिलाओं के लिए ब्यूटी पार्लर सरकारी योजना क्या है?
सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति उद्यमिता योजना (PM-AJAY) के अंतर्गत महिलाओं को:
- ब्यूटी पार्लर की प्रोफेशनल ट्रेनिंग
- कौशल विकास (Skill Development)
- क्लस्टर आधारित स्वरोज़गार
- आत्मनिर्भर बनने का अवसर
प्रदान किया जाता है। यह योजना खास तौर पर SC वर्ग की महिलाओं, स्वयं सहायता समूह (SHG) और बेरोज़गार महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी है।
ब्यूटी पार्लर सीखकर महिलाएं कैसे बन सकती हैं आत्मनिर्भर?
ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग के बाद महिलाएं:
- अपना खुद का ब्यूटी पार्लर खोल सकती हैं
- घर से ब्यूटी सर्विस दे सकती हैं
- मेकअप आर्टिस्ट के रूप में काम कर सकती हैं
- शादी-विवाह और फंक्शन में सर्विस दे सकती हैं
- अन्य महिलाओं को रोजगार दे सकती हैं
इस तरह यह योजना आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सम्मान दोनों प्रदान करती है।
PM-AJAY योजना के अंतर्गत ब्यूटी पार्लर क्लस्टर
PM-AJAY योजना में ब्यूटी और सर्विस सेक्टर क्लस्टर के तहत महिलाओं को समूह में जोड़कर ट्रेनिंग और सहायता दी जाती है, जैसे:
- ब्यूटी पार्लर और सैलून सर्विस
- मेकअप आर्टिस्ट ट्रेनिंग
- स्किन, हेयर और ब्राइडल मेकअप
- उपकरण और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट
क्लस्टर मॉडल से महिलाओं की लागत कम होती है और कमाई के अवसर बढ़ते हैं।
महिलाओं के लिए इस योजना के मुख्य लाभ
✔ ब्यूटी पार्लर सीखने की सुविधा
✔ स्वरोज़गार के अवसर
✔ कम निवेश में व्यवसाय
✔ क्लस्टर आधारित सपोर्ट
✔ आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम
✔ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू
पात्रता (Eligibility)
महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं यदि:
- वे अनुसूचित जाति (SC) वर्ग से हों
- आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो
- बेरोज़गार हों या स्वरोज़गार शुरू करना चाहती हों
- स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ी हों या जुड़ना चाहें
- ग्रामीण या शहरी क्षेत्र की निवासी हों
आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- परियोजना प्रस्ताव (यदि मांगा जाए)
आवेदन कैसे करें?
- अपने जिला या राज्य समाज कल्याण विभाग से संपर्क करें
- ब्यूटी पार्लर क्लस्टर से संबंधित जानकारी लें
- आवश्यक दस्तावेज़ जमा करें
- ट्रेनिंग और चयन प्रक्रिया में भाग लें
👉 अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें:
https://grant-in-aid.upscfdc.in/

FAQ – महिलाओं के लिए सरकारी योजना: ब्यूटी पार्लर सीखकर बनें आत्मनिर्भर
1. ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग कौन-सी सरकारी योजना के तहत मिलती है?
महिलाओं को ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति उद्यमिता योजना (PM-AJAY) एवं राज्य स्तरीय योजनाओं के अंतर्गत दी जाती है। यह योजना विशेष रूप से SC वर्ग की महिलाओं को स्वरोज़गार से जोड़ने के लिए है।
2. ट्रेनिंग पूरी करने के बाद क्या प्रमाण पत्र (Certificate) मिलता है?
हाँ, ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद सरकारी प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह सर्टिफिकेट लोन लेने और व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक होता है।
3. ब्यूटी पार्लर सीखने के बाद कितना लोन मिल सकता है?
ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट पूरा करने के बाद महिलाएं ₹1,50,000 (एक लाख पचास हजार रुपये) तक का लोन सरकारी योजनाओं के तहत ले सकती हैं।
4. ₹1,50,000 तक का लोन किस काम के लिए लिया जा सकता है?
यह लोन महिलाएं निम्न कार्यों के लिए उपयोग कर सकती हैं:
- ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए
- मेकअप और ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदने में
- पार्लर फर्नीचर और उपकरण लेने में
- घर से ब्यूटी पार्लर शुरू करने में
5. क्या यह योजना सभी महिलाओं के लिए है?
यह योजना मुख्य रूप से अनुसूचित जाति (SC) वर्ग की महिलाओं, स्वयं सहायता समूह (SHG) और बेरोज़गार महिलाओं के लिए है।
6. इस योजना के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए?
आवेदिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
7. क्या ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं?
हाँ, यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं के लिए लागू है।
8. लोन लेने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ जरूरी हैं?
सामान्यतः निम्न दस्तावेज़ मांगे जाते हैं:
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र (SC)
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- ब्यूटी पार्लर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट
9. आवेदन कैसे और कहाँ करें?
आवेदन के लिए महिलाएं:
- अपने जिला समाज कल्याण विभाग से संपर्क करें
- या UP अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (UPSCFDC) से जानकारी लें
👉 अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट देखें:
https://grant-in-aid.upscfdc.in/
10. क्या इस योजना में ब्याज कम होता है?
हाँ, सरकारी योजनाओं के तहत मिलने वाला लोन कम ब्याज दर और आसान किश्तों में चुकाने की सुविधा के साथ दिया जाता है।
11. क्या ट्रेनिंग के बाद खुद का ब्यूटी पार्लर खोलना जरूरी है?
नहीं, महिलाएं चाहें तो:
- घर से काम कर सकती हैं
- फ्रीलांस मेकअप आर्टिस्ट बन सकती हैं
- किसी ब्यूटी पार्लर में काम भी कर सकती हैं
12. यह योजना महिलाओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण है?
यह योजना महिलाओं को:
- स्वरोज़गार
- आर्थिक आत्मनिर्भरता
- सामाजिक सम्मान
- स्थायी आजीविका
प्रदान करती है।
महिलाओं के लिए क्यों है यह योजना खास?
यह योजना महिलाओं को सिर्फ रोजगार नहीं देती, बल्कि उन्हें:
- आत्मविश्वास
- आर्थिक मजबूती
- समाज में पहचान
- सम्मानजनक आजीविका
भी प्रदान करती है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं इस योजना से अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं।
निष्कर्ष
महिलाओं के लिए सरकारी योजना, जिसमें ब्यूटी पार्लर सीखकर बनें आत्मनिर्भर, आज के समय में एक बेहतरीन अवसर है। PM-AJAY जैसी योजनाएं महिलाओं को हुनर, रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ा रही हैं। यदि आप भी अपना खुद का काम शुरू करना चाहती हैं, तो यह योजना आपके लिए सही कदम साबित हो सकती है।


