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Palanhar Yojana Online Form 2024

Palanhar Yojana Online Form 2024: सरकार बेसहारा अनाथ बच्चों को 2,500 रुपये का दे रही है। ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

Palanhar Yojana Online Form 2024

Palanhar Yojana Online Form 2024 राज्य में अनाथ बच्चों के लिए एक सरकारी आजीविका कार्यक्रम। अब से, राज्य सरकार अनाथों को सहायता देने की योजना बना रही है। हाँ! आज मैं राज्य सरकार द्वारा घोषित प्लानगढ़ योजना के बारे में बात करूंगा। इस कार्यक्रम के तहत, सरकार अनाथों और बहुत गरीब बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है ताकि वे अपना जीवन यापन कर सकें। इस योजना का दावा करने की आधिकारिक प्रक्रिया के लिए कृपया नीचे दिया गया लेख देखें।

पालनहार योजना

पालनहार योजना राजस्थान सरकार द्वारा क्रियान्वित एक सरकारी प्रायोजित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत, राजस्थान सरकार राज्य के अनाथ और निराश्रित बच्चों को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह कार्यक्रम उन बच्चों के लिए है जिनके माता-पिता की मृत्यु हो चुकी है या वे जेल में हैं।

पालनहार योजना के अंर्तगत बच्चे की स्थिति के अनुसार उसे सहायता राशि दी जाती हैं। इस राशि के वितरण की जानकारी आप नीचे दी गई सारणी के माध्यम से जान सकते हैं।

पलानहार योजना में दिये जाने वाली अनुदान राशि

बालक की श्रेणी0 से 6 वर्ष की आयु7 से 18 वर्ष की आयु
अनाथ1500/- प्रतिमाह2500/- प्रतिमाह
शेष500/- प्रतिमाह1000/- प्रतिमाह

पलानहार योजना में दिये जाने वाली अनुदान राशि

इसके अतिरिक्त लाभार्थी बच्चे को स्टेशनरी, किताबें, तथा अन्य सामग्री ख़रीदने हेतु 2000/- रुपए वार्षिक अनुदान भी दिया जाता हैं।

योजना में निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले बच्चों को लाभ प्रदान किया जाएगा।

पलानहार योजना में पात्रता शर्तें (Palanhar Yojana Online Form 2024)

  • योजना का लाभ केवल उन्हीं बच्चों को दिया जाएगा जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं या स्थाई निवासी के रूप में राजस्थान में कम से कम पिछले 3 वर्ष से रह रहे हो।
  • ऐसे बच्चे जिनके अभिभावकों में माता व पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी हो।
  • जिनके माता-पिता में किसी एक की मृत्यु हो चुकी हो तथा दूसरा आजीवन कारावास में हो।
  • माता-पिता दोनों को ही आजीवन कारावास या मृत्युदंड दिया गया हो।
  • सिलिकोसिस, HIV, एड्स या कुष्ठ रोग से प्रभावित अभिभावकों के बच्चे भी योजना का लाभ ले सकते हैं।
  • पुनर्विवाहित महिला के बच्चे भी आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
  • विधवा या तलाकशुदा महिला के बच्चे भी इस योजना में आवेदन कर सकते हैं बशर्ते महिला की वार्षिक आय 1 लाख 20 हज़ार रुपए से कम हो।
  • तलाकशुदा महिला के पास कोर्ट से प्राप्त तलाक़ की डिक्री होना ज़रूरी हैं।
  • योजना का लाभ लेने के लिए बच्चे का आंगनबाड़ी तथा विद्यालय में अध्ययनरत होना अनिवार्य हैं।

इस योजना का लाभ केवल 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ही मिलता है। यदि कोई बच्चा 18 वर्ष का होने के बाद 12वीं कक्षा तक नहीं पहुंचता है, तो वह 19 वर्ष की आयु तक अगले एक वर्ष तक इस विनियमन के वित्तीय लाभों का आनंद उठाएगा।

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Palanhar Yojana Online Form 2024 ज़रूरी दस्तावेज

  • आवेदन करने के लिए बच्चे का आधार कार्ड, फोटो, आंगनबाड़ी या विद्यालय में प्रवेश का प्रूफ, आदि।
  • अनाथ बच्चे के लिए उसके माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त अभिभावकों के लिए संबंधित कारण का प्रूफ।
  • विधवा, तलाकशुदा के बच्चों के लिए माता का आय प्रमाण पत्र तथा विधवा या तलाकशुदा से संबंधित प्रमाण पत्र जो कोर्ट द्वारा जारी किया गया हो।
  • इसके साथ ही बच्चे का नाम माता के जन आधार से जुड़ा होना अनिवार्य हैं।

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पालनहार योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

राजस्थान सरकार द्वारा जारी पलानहार योजना का लाभ लेने के लिए आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.jansoochna.rajasthan.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने नज़दीकी ई मित्र कियोस्क के माध्यम से आवेदन करवा सकते हैं।

1. पालनहार योजना क्या है?

उत्तर: पालनहार योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक सामाजिक कल्याण योजना है जिसका उद्देश्य अनाथ बच्चों, तलाकशुदा महिलाओं के बच्चों, और जेल में बंद कैदियों के बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इसके तहत बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, और पोषण का ध्यान रखा जाता है।

2. इस योजना के लिए कौन पात्र हैं?

उत्तर: इस योजना के लिए वे बच्चे पात्र हैं जो अनाथ हैं, जिनके माता-पिता तलाकशुदा हैं, या जिनके माता-पिता जेल में बंद हैं। इसके अलावा, HIV/AIDS प्रभावित बच्चे और दिव्यांग बच्चे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

3. पालनहार योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?

उत्तर: योजना के तहत बच्चों को मासिक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जो उनकी आयु और स्थिति के अनुसार भिन्न हो सकती है। यह राशि 500 रुपये से 2000 रुपये प्रति माह तक हो सकती है।

4. इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

उत्तर: पालनहार योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

5. ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

उत्तर:

आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:

  1. राजस्थान सरकार की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

रजिस्ट्रेशन / लॉगिन:

  1. वेबसाइट पर रजिस्टर करें या लॉगिन करें, यदि पहले से खाता है।

ऑनलाइन फॉर्म भरें:

  1. पालनहार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें। फॉर्म में बच्चे की जानकारी, अभिभावक की जानकारी, और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी भरें।

दस्तावेज अपलोड करें:

  1. आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अपलोड करें जैसे कि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), तलाक प्रमाण पत्र, जेल प्रमाण पत्र, आदि।

फॉर्म सबमिट करें:

  1. फॉर्म भरने और दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म को सबमिट करें।

प्रिंट आउट लें:

  1. सबमिट करने के बाद आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट लें और भविष्य के संदर्भ के लिए सुरक्षित रखें।

6. आवश्यक दस्तावेज क्या हैं?

उत्तर: पालनहार योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों में शामिल हैं:

  • बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
  • माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • तलाक प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • जेल प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • HIV/AIDS प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • दिव्यांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • आधार कार्ड
  • बैंक खाता विवरण

7. आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?

उत्तर: आप आवेदन की स्थिति जांचने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं और ‘Application Status’ या ‘आवेदन की स्थिति’ विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं।

8. आवेदन में समस्या आने पर क्या करें?

उत्तर: यदि आवेदन करने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है, तो आप संबंधित जिला या ब्लॉक के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा, वेबसाइट पर उपलब्ध हेल्पलाइन नंबर पर भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

9. आवेदन की अंतिम तिथि क्या है?

उत्तर: आवेदन की अंतिम तिथि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। इसकी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होती है, इसलिए समय-समय पर वेबसाइट चेक करते रहें।

10. अधिक जानकारी के लिए कहां संपर्क करें?

उत्तर: अधिक जानकारी के लिए आप राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं या स्थानीय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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